धमतरी कलेक्टर ने किया अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन

Update: 2022-09-21 11:07 GMT
धमतरी। संयुक्त कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक को अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थापना के मद्देनजर कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने पूर्व में जारी कार्यविभाजन में आंशिक संशोधन करते हुए जिले में भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्यविभाजन किया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती प्रियंका महोबिया पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का सम्पूर्ण कार्य देखंेगी। वे प्रभारी अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी, शिक्षा विभाग, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन और सेजस होंगी। साथ ही सदस्य सचिव, जिला लोक शिक्षा समिति होंगी। पर्यटन (राम वन गमन पथ के विशेष संदर्भ में), मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन, हरियर छत्तीसगढ़-मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना की जिम्मेदारी श्रीमती महोबिया की होगी। इसके अलावा वे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (जेजेएम के विशेष संदर्भ में) और गोधन न्याय योजना की समन्वय अधिकारी होंगी। साथ ही कृषि विभाग (राजीव गांधी किसान न्याय योजना), उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन, रेशम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण सचिवालय, ग्रामोद्योग, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की जिम्मेदारी श्रीमती महोबिया की होगी।

अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (एडीएम), जिला दण्डाधिकारी के अधीन जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। उन्हें भू अभिलेख शाखा, लायसेंस शाखा, जिला सत्कार अधिकारी, जिला जेल अधीक्षक, सांख्यिकी लिपिक (एस.डब्ल्यू), मुख्यमंत्री घोषणा, राजीव गांधी भूमिहीन, कृषि मजदूर न्याय योजना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही भू-राजस्व संहिता 1959 राजस्व पुस्तक परिपत्र एवं कृषि खाता की उच्चतम सीमा अधिनियम के तहत मूल, अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विचार के प्राप्त होने वाले प्रकरणों (केवल कुरूद तहसील/अनुभाग), लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, स्थगन, ध्यानाकर्षण प्रश्नों की समयावधि में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन कराकर निराकरण का दायित्व श्री कौशिक की होगी। परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार के प्रशिक्षण कार्यक्रम में टीम प्रतिवेदन प्राप्त करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण की समीक्षा अपर कलेक्टर द्वारा की जाएगी। सूचना के अधिकार संबंधी अपील, विशेष विवाह अधिनियम के तहत मामले, छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006 संबंधी कार्य श्री कौशिक के होंगे।

अपर कलेक्टर द्वारा राजस्व कार्यालय, न्यायालयों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण, राजस्व शिकायत, प्रकरणों का निराकरण और समीक्षा कर प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा। जिला विभागीय जांच अधिकारी, अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत धारा 10 में विशेष अधिकारी का दायित्व अपर कलेक्टर को सौंपा गया है। यातायात, जिला सड़क सुरक्षा, परिवहन, जिला जेल से संबंधित नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही आयुक्त और शासन को भेजी जाने वाली नस्तियों की समीक्षा और नीतिगत नस्तियों को कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा। कलेक्टर की अनुपस्थिति में आम जनता से मिलने का कार्य अपर कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। रोस्टर अनुसार जिला कार्यालयों की शाखाओं और सभी अधीनस्थ राजस्व विभाग के कार्यालय का निरीक्षण, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन पत्र, प्रकरण अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। शासन एवं जिला स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों के संबंध में तैयारी(डाटा संकलन, समीक्षा) की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर की होगी। वे राज्योत्सव, मेला के प्रभारी अधिकारी होंगे।

संयुक्त कलेक्टर श्री ऋषिकेश तिवारी को उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय/सामान्य निर्वाचन), नजूल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। उन्हें भू-अर्जन शाखा, भू-बंटन, राहत और पुनर्वास शाखा की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही 7500 वर्गफुट तक शासकीय भूमि का बंटन/अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, आबादी/नजूल पट्टों को भूमि स्वामी हक में परिवर्तित (फ्री होल्ड) करना और परिवर्तित भूमि के विरूद्ध वार्षिक भू-भाटक की वसूली का दायित्व श्री तिवारी का होगा। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सेवा की समीक्षा, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी धमतरी संयुक्त कलेक्टर होंगे। साथ ही वे छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रभारी अधिकारी (चिटफंड कंपनी संबंधी प्रकरण) होंगे। संयुक्त कलेक्टर श्री रामकुमार कृपाल को विधि विधायी, अभियोजन शाखा, लोक आयोग, वरिष्ठ लिपिक शाखा एवं विविध शाखा (जैसे आईटीआई, पॉलीटेक्निक, नवोदय, केन्द्रीय विद्यालय, परीक्षा शाखा) और राजस्व शाखा की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही उन्हें 20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन, पुरातत्व, धर्म एवं धर्मस्व, संस्कृति, अल्पसंख्यक कल्याण जिला वक्फ बोर्ड, जनगणना का दायित्व सौंपा गया है। अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर क्वांटीफायबल डाटा के संबंध में, सहायक अधीक्षक (राजस्व/सामान्य), राजस्व लेखा (आंकिक, तकाबी, राजस्व मोहर्रिर, ब्रिक्स) और राजस्व मोहर्रिर, राजस्व लेखापाल शाखा की जिम्मेदारी श्री कृपाल की होगी। संयुक्त कलेक्टर श्री विभोर अग्रवाल को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी का सम्पूर्ण प्रभार सौंपा गया है। वे अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन और भाड़ा नियंत्रण अधिकारी होंगे तथा मंडी धमतरी की जिम्मेदारी श्री अग्रवाल की होगी।

डिप्टी कलेक्टर उमा राज को ऑडिट/निरीक्षण शाखा, समय सीमा, अभिलेख कोष्ठ हिन्दी, अंग्रेजी, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, जिला जनसूचना अधिकारी, आवक-जावक शाखा, सोलेशियम फंड, अल्प बचत शाखा, स्वेच्छानुदान शाखा और प्रस्तुतकार शाखा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे शिकायत शाखा, मुख्यमंत्री जनचौपाल, जनदर्शन, कलेक्टर जनचौपाल, पीजीएन, पीजी पोर्टल, मुख्यमंत्री सचिवालय, अति विशिष्ट व्यक्तियों आदि से प्राप्त पत्रों का अंतिम निराकरण हेतु नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगी। डिप्टी कलेक्टर श्रीमती दिव्या पोटाई को वित्त, स्थापना शाखा, जिला नाजरात शाखा, जिला खनिज न्यास निधि, स्टेशनरी और प्रपत्र, नगरीय निकाय, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष और रेडक्रॉस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वान, ई-डिस्ट्रिक्स, सीएससी, चॉइस परियोजना एवं लोक सेवा केन्द्र तथा जिले के आईटी से संबंधित सभी कार्यों के पदेन सचिव और प्रभारी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस का दायित्व श्रीमती पोटाई का होगा।

डिप्टी कलेक्टर सोनाल डेविड को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कुरूद का सम्पूर्ण दायित्व के साथ ही अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन और भाड़ा नियंत्रण अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही उन्हें मंडी कुरूद और उप मंडी मगरलोड का दायित्व सौंपा गया है। इसी तरह डिप्टी कलेक्टर सुश्री गीता रायस्त को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी नगरी का सम्पर्ण प्रभार, अनुभाग क्षेत्र के लिए भू-अर्जन, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के साथ ही उप मंडी नगरी का दायित्व सौंपा गया है। उक्त सभी अधिकारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का निर्वहन भी करेंगे।

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