मनरेगा भुगतान में विलंब करना पड़ा महंगा, कलेक्टर ने राशि वसूली के दिये निर्देश

छत्तीसगढ़

Update: 2021-08-05 10:52 GMT

सूरजपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देषन में जिला पंचायत सीईओ राहुल देव के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत मजदूरों का समयबद्ध मजदूरी भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी व कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत ओड़गी, प्रेमनगर, वन विभाग, उद्यानिकी एवं कृषि विभाग (आईडब्ल्यूएमपी) को मजदूरों का मजदूरी भुगतान समयबद्ध नहीं होने के कारण महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के धारा 3 के उपखण्ड 3, पैरा 16 के अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 के पैरा 29(1) के तहत् प्रथम हस्ताक्षरकर्ता एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा विलम्ब से मजदूरी भुगतान किये जाने पर उनसे राषि 3165 रुपये वसूली कर 421 मजदूरों को राषि भुगतान किया गया जिससे इस तरह की लापरवाही भविष्य में न हो। वसूली कर मजदूरों का भुगतान करने पर मजदूरों द्वारा कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है।

सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देष दिया गया कि निकट भविष्य में इस तरह की पुनरावृति न हो जिससे उनसे ही राषि वसूली कर मजदूरों को राशि प्रदाय किया जाए तथा नरेगा मे कार्यरत मजदूरों को 15 दिवस के भीतर समयबद्ध मजदूरी भुगतान किये जाने हेतु निर्देषित किया गया।

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