CMHO ने तीन मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द किए

Update: 2023-06-24 09:49 GMT

बीजापुर। स्वास्थ्य विभाग ने तीन मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द किया है. जिला मुख्यालय में संचालित मेडिकल स्टोर्स और लैब पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दबिश देकर कार्रवाई की हैं. वहीं दो लैब पर पैथोलॉजी एक्ट के तहत सील करने की कार्यवाई की गई हैं. कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के निर्देश पर एडीएम पवन प्रेमी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजय कुमार रामटेके की अगुवाई में गुरुवार को बीजापुर नगर में संचालित मेडिकल स्टोर्स, पैथोलॉजी लैब पर दबिश देकर छापा मारा गया.

सीएमएचओ अजय कुमार रामटेके ने बताया कि ''खबर मिली थी कि नगर में नियम विरुद्ध मेडिकल स्टोरों का संचालन किया जा रहा हैं.इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की टीम मेडिकल स्टोरों पर दबिश देकर वहां कागजों को खंगाला. जिसमें अम्मा मेडिकल स्टोर और मां दंतेश्वरी मेडिकल स्टोर में कमी पाए जाने से दो मेडिकल स्टोरों का एक एक सप्ताह के लिए लाइसेंस रद्द किया गया हैं. साथ ही आयुष मेडिकल स्टोर का लाइसेंस अनिश्चितकालीन के लिए रद्द कर दिया गया हैं. जनसेवा मेडिकल को नोटिस देकर हिदायत दो गई हैं. 

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