बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सिहावा की कांग्रेस विधायक लक्ष्मी ध्रुव की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। विधायक पर लाभ के दोहरे पद पर रहने और गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का सदस्य बनाने के नाम पर 32.50 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप पूर्णिमा ठाकुर नामक महिला ने लगाया था।
पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की तो उन्होंने दुर्ग जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर जुलाई में उनके विरुद्ध धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया गया। निचली अदालत में अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।