छत्तीसगढ़: लॉकडाउन में अति आवश्यक सेवाओं, दुकान को शर्तों के साथ कलेक्टर ने खोलने की दी अनुमति
लॉकडाउन में अति आवश्यक सेवाओं, दुकान को शर्तों के साथ कलेक्टर ने खोलने की दी अनुमति
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : कलेक्टर एसएन राठौर द्वारा कोरिया जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 11 अप्रैल को सायं 06.00 बजे से दिनांक 19 अप्रैल प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर राठौर द्वारा अति आवश्यक सेवाओं के तहत जिले के प्रतिष्ठान, संस्थान एवं दुकान को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है।
इसके अनुसार कोरिया जिला अंतर्गत घोषित कंटेनमेंट जोन अवधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकान, सब्जी, फल, किराना, राशन दुकान, आटा चक्की, मिल्क पार्लर को कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक दुकान खोलने एवं सामग्री विक्रय करने की अनुमति होगी।
पोस्ट ऑफिस एवं बैंक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी। इन संस्थान में एक साथ 04 (चार) से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
पेट्रोल पंप संचालकों को मेडिकल इमरजेंसी, खाद्यान परिवहन, औद्योगिक एवं निर्माण इकाईयों तथा एस.ई.सी.एल. के कार्यों में प्रयुक्त वाहनों को पेट्रोल, डीजल विक्रय किये जाने की अनुमति होगी। संदर्भित आदेश के तहत पूर्व में जारी अन्य प्रतिबंध यथावत जारी रहेंगे।