छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। यदि आनॅलाइन आपत्ति के बाद किसी प्रश्नपत्र में 20 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों को विलोपित करने की जरूरत पड़ती है तो पीएससी वह परीक्षा निरस्त कर सकता है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस संबंध में संशोधन के लिए अधिसूचना का प्रकाशन किया गया है। नियम में किया गया बदलाव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने यह बदलाव करने के लिए आयोग के प्रक्रिया नियम 2014 में संशोधन किया है। नियम 17.6 के वर्तमान प्रावधानों को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर नए प्रावधान लागू किए गए हैं। आयोग द्वारा लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा व साक्षात्कार तथा अंतिम चयन के लिए अभ्यर्थियों के चिन्हांकन करने की प्रक्रिया भी नए सिरे से लागू की जा रही है।



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