छत्तीसगढ़: ठेला, चौपाटी, चाट, गन्ना रस और फास्ट-फूड की दुकानों को खोलने का आदेश, शाम 6 बजे तक होगी संचालित

कलेक्टर ने जारी

Update: 2021-05-25 12:31 GMT

छत्तीसगढ़। राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कंटेन्मेंट जोन के प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है. अब सभी दुकानों को खोलने की अनुमति भी मिल गई है. आदेश के अनुसार सभी पान, सिगरेट, ठेला, चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, गन्ना रस, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय के लिए ठेलों का संचालन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा सकेगा.





 


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