छत्तीसगढ़: कलयुगी पिता को आजीवन कारावास की सजा, बेटी को बनाया था हवस का शिकार
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अंबिकापुर। एक पिता ने नाबालिग बेटी की आबरू लूट ली। इस मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके पूर्व आरोपी की पत्नी छोड़कर चली गई थी तो अपने ससुराल में आकर रहने लगा था। किसी बात पर विवाद होने पर उसने ससुर की हत्या कर दी थी। 5 साल बाद जेल से छूटकर आया तो बेटी से हैवानियत की। वर्ष 2016 में लखनपुर थाना क्षेत्र से पिता-पुत्री के रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई थी। अपर लोक अभियोजक राकेश सिन्हा ने बताया कि वर्ष 2016 में आरोपी ने अपनी नाबालिग बेटी से ससुराल में बलात्कार किया था। यह बात पीडि़ता ने अपने बड़े पिता को बताई तो गांव में पंचायत बुलाई गई। यहां कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। हैवानियत करने से 5 साल पूर्व आरोपी की पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद से वह अपने ससुराल मे अपनी छोटी पुत्री के साथ रहने लगा, जहां विवाद पर एक दिन उसने अपने ससुर की हत्या कर दी और 5 वर्ष तक जेल में रहा। जेल से छूटकर वह फिर से अपने ससुराल आ गया और वहां पर अपनी ही नाबालिग बेटी पर गलत नजर रखने लगा। एक दिन रिश्तों को कलंकित करते हुए उसने बेटी को हवस का शिकार बनाया।