छत्तीसगढ़: वाहन फाइनेंस की राशि जमा कराने के नाम पर ब्रांच मैनेजर व कैशियर ने फाइनेंस कंपनी को लगाया 25 लाख का चूना

Update: 2021-09-16 16:36 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अंबिकापुर। वाहन फाइनेंस की राशि फाइनेंस कंपनी में जमा ना करते हुए 25 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का मामले में पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के पूर्व मैनेजर व कैशियर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। श्रीराम फाइनेंस कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड छत्तीसगढ़ जोन में लीगल मैनेजर के पद पर कार्यरत संदीप सिन्हा ने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। पुलिस ने बताया कि अंबिकापुर में संचालित श्रीराम फाइनेंस कंपनी की शाखा में पूर्व में पदस्थ शाखा प्रबंधक अमित कुमार चौधरी एवं कैशियर शकुन शांडिल्य के द्वारा 25 लाख नौ हजार 788 रुपये की हेराफेरी कर कंपनी को नुकसान पहुंचाया गया है। कंपनी के आडिटर के द्वारा जांच में उक्त बातें सामने आई थी। पूर्व बांच मैनेजर एवं कैशियर पर नकद आठ लाख 19 हजार 788 रुपये व कंपनी से अधिकृत दोपहिया वाहन 22 नग एवं एक नग चार पहिया वाहन की अनुमानित कीमत 16 लाख 90 हजार रुपये गबन का आरोप है। बताया गया है कि श्रीराम फाइनेंस कार्पोरेशन भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकृत है।

कंपनी की एक शाखा केंद्रीय विद्यालय के पास एमजी रोड अंबिकापुर में संचालित है। पूर्व ब्रांच मैनेजर अमित कुमार चौधरी पिता विरेंद्र कुमार चौधरी निवासी अमदीनगर हुडको मिलान चौक भिलाई वेस्ट दुर्ग के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान वर्ष 2019-2020 में कंपनी के ग्राहकों से किस्त की राशि दो लाख 30 हजार 578 रुपये कंप्यूटर में एंट्री कर कंपनी के खाते में न जमा करते हुए व ग्राहक प्रशांत जायसवाल से अपने फोन पे नंबर में चार जनवरी 2020 को पांच हजार रुपये, 18 फरवरी 20 को पांच हजार व 10 हजार रुपये, 16 मार्च 20 को 8,050 रुपये, बिलकेन तिर्की से 16 मार्च 20 को 3,240 रुपये, मनोज गुप्ता से 10 हजार रुपये, सुजाता से 5,510 रुपये, प्रवीण तिर्की से 35 सौ रुपये तथा अन्य ग्राहकों को कंप्यूटराइज्ड रशीद देकर कंपनी के कंप्यूटर के लेजर में एंट्री कर कंपनी के खाते में जमा न कर नकद राशि आठ लाख 19 हजार 788 रुपये एवं चार पहिया वाहन स्कार्पियो क्रमांक जेएच 01 डीडी 8233 तथा 22 नग दो पहिया वाहन की अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख 90 हजार रुपये गबन करने का आरोप है। इसकी जानकारी कंपनी अधिकारी विनोद कनौजे के द्वारा लीगल डिपार्टमेंट को जांच रिपोर्ट के साथ दी गई थी। संदीप सिन्हा लीगल मैनेजर की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध 34, 406, 420 का मामला दर्ज किया है।

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