Balod. बालोद। 2 फरवरी को ग्राम घुमका में मंडाई का कार्यक्रम के दौरान ग्राम घुमका निवासी भावेश कुमार साहू घर के पास मोबाईल से अपने भाई चेतन साहू के साथी युवराज साहू को गलत कार्य नही करने के लिए समझाईश दे रहा था ,उसी बीच दोनो के बीच हाथापाई होने से चेतन साहू नाराज होकर जान से मारने की नियत से अपने पास रखे एक स्टील नुमा चाकू से बांए सीने में मारकर चोट पहुंचाया। प्रार्थी इंदूर राम साहू के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 70/2025 धारा 109 बीएनएस के तहत् अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बालोद सुरजन राम भगत के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद अशोक कुमार जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन में,पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद देवांश सिंह राठौर व थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय के द्वारा तत्काल टीम गठित कर 24 घंटे के अंदर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय, सउनि देवकुमारी साहू, प्र.आर. 1349 भगवान सिंह, आरक्षक 110 तुमेश सिन्हा, आरक्षक 468 डिगेश पटेल का सराहनीय कार्य रहा। आरोपी चेतन कुमार साहू पिता छन्नु लाल साहू उम्र 18 वर्ष 02 माह घुमका थाना व जिला बालोद का रहने वाला है।