छत्तीसगढ़: 4 लोगों की अचल संपत्ति को कुर्की के आदेश...कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

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Update: 2021-02-22 11:34 GMT

छत्तीसगढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सरगुजा द्वारा छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितो के संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत 4 व्यक्तियों के विरूद्ध अचल सम्पत्ति को कुर्की के लिए आदेश जारी किया गया है जिसमें नागपुर महाराष्ट्र के मोहम्मद जावेद मेनन आत्मज हाजी उमर, वैशाली नगर नागपुर के जुनैद मेनन आत्मज हाजी उमर, वैशाली नगर नागपुर खालिद मेनन आत्मज उमर साकिर एवं वैशाली नगर की ही निलफोर बानो पति जनैद मेनन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

उपरोक्त प्रकरणों में सभी को 25 फरवरी 2021 को दोपहर 12 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने कहा गया है। यदि वे निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनकी अचल सम्पत्ति की कुर्की की जाएगी।

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