Raigarh. रायगढ़। कोतरारोड़ थाना Kotrarod police station में स्थानीय महिला द्वारा 11 मई को उसकी नाबालिग लड़की को ग्राम गोढी बरभांठा, तमनार की युवती अंजना पटनायक द्वारा बहला फुसलाकर एक युवक के साथ मोटर सायकल में ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करायी। थाना कोतरारोड़ में संदेही कुमारी अंजना पटनायक पर अपराध क्रमांक 225/2024 धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गुम बालिका की पतासाजी दौरान कोतरारोड़ पुलिस द्वारा संदेही अंजना पटनायक के घर दबिश दिया गया। बताये कि 11 मई को अंजना अपने साथ एक लड़की लेकर आयी थी जिसे बच्ची को क्यों लाई है कहकर डांट फटकार किये तो युवक पवन साहू निवासी बड़े देवगांव खरसिया के साथ लड़की को लेकर कहीं चली गई। मामले को गंभीरता से लेकर अंजना पटनायक और पवन साहू की पतासाजी किया गया। 16 मई को बालिका स्वयं घर आ गई, बालिका की मां द्वारा थाना कोतरारोड़ को सूचना दिये जाने पर बालिका को दस्तयाब किया गया। अंजना के परिजन
बालिका से पूछताछ पर शारीरिक शोषण, मारपीट की से इनकार की, बालिका का न्यायालयीन कथन कराया गया जिसमें बालिका बताई की अंजना उसे चाट खिलाने के बहाने मार्केट लेकर गई और वहां से एक युवक (पवन साहू) के साथ मोटरसाइकिल में तमनार लेकर गई थी और तमनार से वापस रायगढ़ के धनुहारडेरा लेकर गए और किराए मकान में 5 दिन तक रखे थे और 16 मई को ढिमरापुर में लाकर छोड़ दिये तब घर आ गई। दोनों फरार आरोपियों को कल कोतरारोड़ पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया । आरोपिया अंजना पटनायक ने बालिका को पालन पोषण के लिए अपने साथ लेकर जाना बताई । प्रकरण में धारा 12, 18 पॉक्सो एक्ट विस्तारित किया गया। आरोपियों द्वारा बालिका को उसके परिजनों के वैध संरक्षण से बहला फुसला कर भाग ले जाने के कृत्य पर आरोपित (1) कुमारी अंजना पटनायक पिता अजय पटनायक उम्र 19 साल निवासी गोढी बरभांठा थाना तमनार (2) पवन साहू पिता कीर्तन साहू उम्र 29 साल निवासी बड़े देवगांव थाना खरसिया हाल मुकाम धनुहार डेरा थाना चक्रधरनगर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया, जहां जेल वारंट प्राप्त होने पर दोनों को जेल दाखिल किया गया है । कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी, उप निरीक्षक जे. एक्का, सहायक उप निरीक्षक डी.पी. चौहान एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है।