BREAKING: 42 किलो गांजे की तस्करी करने वाले आरोपी को मिली 15 साल की जेल

उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा ने की थी त्वरित कार्रवाई

Update: 2025-12-04 17:55 GMT
Raipur. रायपुर। तेलीबांधा थाना क्षेत्र के अवंति विहार, शीतला तालाब के पास दिनांक 05.09.2022 को एक बड़ी मादक पदार्थ तस्करी की घटना का खुलासा हुआ। विशेष दांडिक प्रकरण (एन.डी.पी.एस.) क्र. 24/2023 में छत्तीसगढ़ राज्य के विरुद्ध अभियुक्त राकेश नागपुरे के खिलाफ स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20 (b) (ii) (C) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले के अनुसार, दिनांक 05.09.2022 को शाम लगभग 18.10 बजे
थाना तेलीबांधा रायपुर की उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा
को मुखबीर से सूचना मिली कि शीतला तालाब के पास राकेश नागपुरे नामक व्यक्ति सफेद रंग की कार स्वीफ्ट डिजायर, क्रमांक सी.जी.08/यू/7643 में अवैध रूप से भारी मात्रा में गांजा रखकर तस्करी/बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। रायपुर कोर्ट के एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत विशेष न्यायधीश पंकज सिन्हा की अदालत में आरोपी राकेश नागपुरे को 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई।

सूचना मिलने के बाद उपनिरीक्षक दिव्या शर्मा ने आरक्षक क्रमांक 1127 दानेश्वर वर्मा को निर्देशित किया कि वे दो स्वतंत्र साक्षियों गोपी साहू एवं धीरज सोरी को तलब करके मौके पर रेड कार्यवाही के लिए ले जाएँ। दोनों साक्षियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अधीन नोटिस देकर मुखबीर सूचना के संबंध में अवगत कराया गया। तत्पश्चात, रेडकर्ता अधिकारी और आरक्षक दोनों साक्षियों के साथ मुखबीर द्वारा बताई गई जगह की ओर रवाना हुए। मुखबीर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचने पर राकेश नागपुरे कार में सवार पाया गया। उसे रोककर पूछताछ की गई और एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 50 के अधीन उसके तलाशी संबंधी वैधानिक अधिकारों से अवगत कराया गया। अभियुक्त ने अपनी तलाशी कराने की सहमति प्रदान की।

तलाशी के दौरान कार की ड्राइवर सीट के पीछे 12 पैकेट पाए गए, जिनमें मादक पदार्थ गांजा रखा था। मौके पर पहचान पंचनामा तैयार किया गया और इलेक्ट्रॉनिक तराजू से मादक पदार्थ का वजन किया गया, जो कुल 42 किलो 100 ग्राम पाया गया। बरामद गांजे से दो सैंपल पैकेट 50-50 ग्राम के बनाए गए और शेष गांजे को पृथक कर सीलबंद किया गया, जिन्हें ए, बी एवं सी चिन्हांकित किया गया। इस पूरे प्रकरण में रेड कार्यवाही के दौरान आरक्षक दानेश्वर वर्मा, कमलेश सिंह, कुलदीप मिंज तथा दो स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई। पंचनामा, तौल पंचनामा और पहचान पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी राकेश नागपुरे के खिलाफ **एन.डी.पी.एस. के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

अभियोजन के अनुसार, अभियुक्त राकेश नागपुरे के खिलाफ आरोप है कि उसने अपने वाहन में अवैध रूप से गांजा रखा और तस्करी के उद्देश्य से ग्राहकों की तलाश की। पुलिस का मानना है कि यदि समय रहते रेड न की जाती, तो यह गांजा बाजार में आपूर्ति होने की संभावना थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रकरण में गहन जांच शुरू की है। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई से रायपुर जिले में मादक पदार्थ तस्करी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी और एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई के महत्व को स्पष्ट किया जाएगा। विशेष दांडिक प्रकरण में पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और साक्ष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। घटना के बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया और मादक पदार्थ को उचित तरीके से एन्कोर्ड किया गया।
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