Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर में अपराध नियंत्रण और असामाजिक तत्वों पर लगाम कसने के लिए पुलिस लगातार सघन अभियान चला रही है। इसी कड़ी में थाना उरला पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर तीन बड़ी कार्रवाई करते हुए धारदार हथियारों के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध चाकू और तलवार जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, 28 अगस्त 2025 को थाना उरला पुलिस को मुखबिर से लगातार सूचनाएं मिल रही थीं कि इलाके में कुछ लोग अवैध हथियार लेकर खुलेआम घूम रहे हैं और लोगों को डराकर दहशत फैला रहे हैं। इसके बाद थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर अलग-अलग पुलिस टीम रवाना की गई और मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्रवाई की गई।
पहला मामला – अछोली रोड पर चाकू के साथ युवक गिरफ्तार
थाना उरला के सउनि और हमराह आरक्षक सत्येंद्र प्रधान व केदार सिंह राजपूत अपराध विवेचना के दौरान अछोली रोड की ओर निकले थे। इसी दौरान सूचना मिली कि एक युवक हाथ में धारदार चाकू लेकर लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल गवाह जगन्नाथ साहू (50 वर्ष) और तुषार लहरे (22 वर्ष) को मौके पर बुलाया और पंचनामा तैयार किया।
पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवक को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सूरज वर्मा पिता संतराम वर्मा (30 वर्ष), निवासी संतोष नगर, वीरगांव थाना उरला जिला रायपुर बताया। उसके पास से बरामद धारदार चाकू की कुल लंबाई 11.5 इंच पाई गई, जिसमें फल की लंबाई 7.5 इंच, मुठ की लंबाई 4 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच थी। आरोपी के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। इस पर पुलिस ने धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
दूसरा मामला – परदेशी गली आजाद चौक से तलवार के साथ युवक गिरफ्तार
इसी दिन टाउन भ्रमण पर निकले थाना उरला के प्र-आर 1619 और आरक्षक राजा राम एक्का को मुखबिर से सूचना मिली कि परदेशी गली आजाद चौक बीरगांव में एक युवक तलवार लेकर हवा में लहरा रहा है और लोगों को डरा-धमका रहा है। पुलिस ने मौके पर गवाह पुरन साहू (30 वर्ष) और शिव ठाकुर (26 वर्ष) को बुलाकर पंचनामा तैयार किया और छापेमारी की। मौके पर युवक तलवार लहराते मिला। उसे पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अभिषेक बैठा पिता सुरेंद्र बैठा (21 वर्ष), निवासी परदेशी गली आजाद चौक, बीरगांव थाना उरला बताया।
उसके पास से बरामद लोहे की बड़ी तलवार की लंबाई 32 इंच थी, जिसमें फल की लंबाई 24 इंच, मुठ की लंबाई 8 इंच और चौड़ाई 1 इंच थी। आरोपी तलवार के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने तलवार जब्त कर धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर उसके परिजनों को सूचना दी।
तीसरा मामला – बजरंग नगर बीरगांव से अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार
टाउन भ्रमण पर निकले थाना उरला के म-प्र-आर 580 और प्र.आर नमेलाल यादव को सूचना मिली कि बजरंग नगर बीरगांव स्थित राधे-राधे होटल के पास एक युवक तलवार लेकर दहशत फैला रहा है। पुलिस ने गवाह जगन्नाथ साहू (50 वर्ष) और शिव ठाकुर (27 वर्ष) को मौके पर बुलाकर रेड कार्रवाई की। मौके पर युवक तलवार लहराते मिला। उसे पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम रूपेश यादव पिता तामेश्वर यादव (20 वर्ष), निवासी आजाद चौक वार्ड क्र. 29 बीरगांव थाना उरला बताया। बरामद तलवार लोहे की बनी थी जिसकी कुल लंबाई 34 इंच थी, जिसमें फल की लंबाई 25 इंच, मुठ की लंबाई 9 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच थी। आरोपी तलवार के कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। पुलिस ने तलवार को जप्त कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
पुलिस की सख्ती – अपराधियों में दहशत
पुलिस ने तीनों मामलों में अलग-अलग आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध हथियार जब्त किए हैं। सभी गिरफ्तारियां गवाहों के समक्ष की गईं और पूरी प्रक्रिया धारा 105 बीएनएसएस के तहत वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ पूरी की गई। थाना उरला पुलिस ने बताया कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर अवैध हथियार लेकर लोगों को डराने-धमकाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
ग्रामीणों और आम लोगों ने ली राहत की सांस
लगातार हो रही इस तरह की कार्रवाई से स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि तलवार और चाकू लेकर घूमने वाले लोग दहशत फैलाते हैं और छोटी-छोटी बातों पर विवाद कर मारपीट की घटनाएं बढ़ा देते हैं। पुलिस की इन कार्रवाइयों से असामाजिक तत्वों में डर पैदा होगा और आम लोगों को सुरक्षा की भावना मिलेगी।