छत्तीसगढ़ में तबादलों पर लगा प्रतिबंध, आदेश जारी

Update: 2021-11-29 15:12 GMT

रायपुर। नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 की अधिसूचना 27 नवम्बर शनिवार के प्रातः 10.30 बजे से लागू कर दी गई है। अधिसूचना के उपरांत किसी भी प्रकार के स्थानांतरण अथवा पूर्व में हुए स्थानांतरण के पश्चात भारमुक्ति को निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज शासन के समस्त विभागों को पत्र लिखकर इसका पालन करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गयी है। यह आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन परिणामों की घोषणा तिथि तक लागू रहेगी। अतः शासन के समस्त विभाग एवं संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे शासकीय कर्मी आदर्श आचरण संहिता के अनुरूप ही कार्य करेंगे। पत्र में आगे कहा गया है कि यदि आदर्श आचरण संहिता के दौरान किसी भी विषय पर तत्काल निर्णय लेना आवश्यक हो तो राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श पश्चात ही निर्णय लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के निर्वाचन 2021 के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के 15 नगरीय निकायों नगर पंचायत भैरमगढ़-भोपालपटट्नम-नरहरपुर-मारो-प्रेमनगर-कोंटा, नगर निगम बिरगांव-भिलाई-भिलाई चरौदा- रिसाली, नगर पालिका परिषद जामुल-खैरागढ़- बैकुण्ठपुर-शिवपुरचरचा-सारंगढ़ में आम निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी तरह नगर पालिका उप निर्वाचन 2021 के लिए 13 नगरीय क्षेत्रों नगर पंचायत देवकर-बसना-कुरूद-मगरलोड-उतई, नगर पालिका परिषद थानखम्हरिया-बेमेतरा-गोबरा नवापारा-कोण्डगांव-बड़े बचेली, नगर निगम राजनांदगांव-बिलासपुर और रायगढ़ में उप निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पन्न करायी जाएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 27 नवम्बर 2021 को संबंधित नगरीय निकायों में निर्वाचन सूचना का प्रकाशन, सीटों के आरक्षण की सूचना का प्रकाशन और मतदान केन्द्रों के सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। नाम-निर्देशन पत्र 27 नवम्बर से तीन दिसम्बर के दोपहर तीन बजे तक जमा किए जा सकेंगे। नाम-निर्देशन पत्रों के जांच का कार्य चार दिसम्बर को किया जाएगा और नाम वापसी की आखिरी तिथि छह दिसम्बर दोपहर तीन बजे तक निर्धारित की गई है। छह दिसम्बर को ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची और निर्वाचन चिन्हो का आबंटन किया जाएगा। मतदान 20 दिसम्बर को प्रातः आठ बजे से शाम पांच बजे तक होगा। मतों की गिनती और परिणामों की घोषणा 23 दिसम्बर को की जाएगी।


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