मामले में सीबीआई जांच की भी मांग 

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दिखाई सख्ती, पदोन्नति-नियुक्ति आदेश निरस्त कर जांच समिति का किया गठन 

रायपुर। भूपेश शासन में प्रभावशाली अफसर रहे टामन सोनवानी के कारनामें एक एक कर खुल रहा है, पहले CGPSC में बड़े घोटाले फिर कई विभागों में एक छोटे कर्मचारी को नियम के खिलाफ प्रमोशन देकर अफसर बनाने का मामला अब सामने आया है, स्टेनो से एक झटके में अफसर बने गोविन्द गिलहरे के खिलाफ अब शासन द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही उनका पदोन्नति-नियुक्ति आदेश निरस्त किया गया है।

जांच आदेश जिसमें लिखा गया है कि नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28/11/2025 1740 क्रमांक / / शिका./ कृषि / मंत्रीजी / 2025, कार्यालय माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पत्र क्र. 1811 दिनांक 24.11.2025 द्वारा गोविंद गिलहरे, शीघ्रलेखक वर्ग - 1 (स्टेनो ) से सहायक संचालक कृषि (लेखा/स्था) के पद पर अनुचित पदोन्नति एवं नियुक्ति आदेश दिनांक 02.11.2020 को अमान्य तथा निरस्त करने एवं उचित छानबीन, जांच की कार्यवाही करने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र में उल्लेखित शिकायत के संबंध में परीक्षण / जांच हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है

सूर्यकिरण अग्रवाल उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग अध्यक्ष,  विकास साहू,सदस्यउप संचालक, कृषि, जैव उर्वरक एवं जैविक खाद परीक्षण एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर (छ.ग.),  अनुराधा नायक उप संचालक, कृषि, राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान ( समेती)सदस्य करेगी। उक्त समिति 15 दिन के भीतर प्रकरण की जांच कर प्रतिवेदन शासन को सौंपेगी। 

कृषि मंत्री रामविचार नेताम को मिली थी शिकायत  

संचालनालय कृषि विभाग रायपुर छत्तीसगढ़ में कार्यरत एक शीघ्रलेखक वर्ग_1( स्टोनो) गोविंद गिलहरे को जून 2020 में नियम विरुद्ध पदोन्नति भर्ती का लाभ देते हुए संदर्भित पी, एस, सी, चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी द्वारा भूपेश बघेल सरकार काग्रेस सत्ता शासन प्रशासन के समय आपातकालीन गंभीर हालात कोविड काल के दौरान अपने चहेते स्टोनो शीघ्रलेखक को सहायक संचालक कृषि (लेखा/स्था.) के पद पर अवैध पदोन्नति प्रावधान कर नियुक्ति पदस्थापना कराया गया है जो कि नियमानुसार अनुचित कृत्य हैं जिसकी समुचित जाँच कराने की आवश्यकता है और यह जॉच आपके शासन निर्देश पर विधिवत राज्य सी, बी, आई, संस्था से समुचित छानबीन जॉच / पड़ताल की कार्यवाही कराया जाना उचित कार्यवाही न्यायोचित है।

सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत जानकारी पूरे भर्ती प्रक्रिया पालन पदोन्नति प्रावधान से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई हैं। कृषि विभाग छ, ग, शासन द्वारा अपनाई गई नीति नियम प्रारूप कैसे नियम विरुद्ध पदोन्नति प्रस्ताव भेजें गए एवं लोक सेवा आयोग द्वारा गठित मनोनित सदस्य पदोन्नति चयन समिति आयोजित बैठक प्रक्रिया सहित अन्य विभागीय कार्यवाही कार्यप्रणाली का पूर्ण विस्तृत विवरण समस्त जानकारी प्राप्त किया गया है। जिसमें भारी अनियमितता एवं फर्जीवाड़ा किया गया हैं। कूट रचित दस्तावेज तैयार कर शासन द्वारा प्रावधान भर्ती नियम में बदलाव कर दिया गया है, और बेहद गंभीर गड़बड़ी त्रुटी के साथ अपने पद प्रतिष्ठा प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए एक शीघ्रलेखक (स्टोनो) को उच्च स्तर द्वितीय श्रेणी के पद अधिकारी सहायक संचालक कृषि विभाग के पद पर पदोन्नति दिलाते मात्र उपकृत करने की मंशा साफ स्पष्ट हो रही हैं। इसमें सी, बी, आई, जॉच निर्देश दिए जाने अतिआवश्यक हैं और इस नियम विरुद्ध पदोन्नति भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही में संलिप्त सभी संबंधित विभाग जवाबदेह के विरुद्ध भी कार्यवाही करने आवश्यक हैं।

उल्लेखनीय हैं कि इस संबंध में विवरण और निम्नानुसार तथ्यात्मक जानकारी यह है कि शीघ्रलेखक वर्ग 1 संचालक कृषि विभाग (स्टेनोग्राफर) से सहायक संचालक कृषि (लेखा / स्था.) के पद पर पदोन्नति का प्रावधान करने बाबत विभागीय प्रस्ताव नोटशीट शासन के समक्ष प्रस्तुत प्रेषित किया गया था। जिसके द्वारा सहायक संचालक कृषि (लेखा / स्था.) 01 पद पर शीघ्रकेखक वर्ग_1 (वेतनमान 9300_34800/ _ ग्रेड_पे_4400 से पदोन्नति का प्रावधान किए जाने हेतु प्रस्ताव माँगा गया था।

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