छेड़छाड़ के आरोपी अमीरलाल सोनवानी को 3 साल की सजा

छग

Update: 2026-02-17 16:00 GMT
Khairagarh. खैरागढ़। थाना खैरागढ़ में दर्ज एक छेड़छाड़ मामले में आरोपी अमीरलाल सोनवानी को न्यायालय ने 3 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रुपये का अर्थदंड देकर दंडित किया। यह फैसला जिला केसीजी पुलिस की संवेदनशील और समयबद्ध कार्रवाई का परिणाम है, जिसमें अभियोजन पक्ष ने सुदृढ़ साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी की। मामला 01 अक्टूबर 2024 का है, जब प्रार्थी महिला दोपहर लगभग 01:00 बजे पानी भरने के लिए बोरिंग गई थी। इसी दौरान आरोपी अमीरलाल सोनवानी, पिता केजऊ सोनवानी, उम्र 40 वर्ष, निवासी मंडला थाना खैरागढ़, ने उसकी बेइज्जती करने की नियत से हाथ और बांह पकड़कर आपराधिक बल प्रयोग किया और छेड़छाड़ की।

पीड़िता ने तुरंत थाना खैरागढ़ में जाकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 386/24 के तहत धारा 74, 76 भारतीय न्याय संहिता (IPC) में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी की तलाश की और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। पुलिस ने मामले की जांच में समय-सीमा का पालन करते हुए साक्ष्य संकलन किया और अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में मामले की प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने आरोपी को धारा 76 IPC के तहत दोषी पाते हुए उसे कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। इस फैसले के बाद पुलिस ने कहा कि यह निर्णय महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सख्त संदेश है और यह सुनिश्चित करता है कि अपराधियों को कड़ी सजा मिले।

जिला केसीजी पुलिस ने यह भी बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या उत्पीड़न की घटना होने पर तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएँ, ताकि अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई समय पर हो सके। इस मामले में पुलिस की तत्परता और जांच की गंभीरता को पुलिस प्रशासन ने सराहा। अधिकारीयों ने कहा कि सुदृढ़ साक्ष्यों के आधार पर समय पर कार्रवाई करना अपराध नियंत्रण और न्यायपालिका की प्रक्रिया को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के मामलों में सावधानी और सतर्कता बरतते हुए कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्रवाई से महिलाओं के प्रति सुरक्षा और विश्वास बढ़ा है।
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