कोंडागांव के पारंपरिक मेला को धूम्रपान मुक्त करने के निर्देश पर हुई कार्यवाही
छग
कोण्डागांव। जिला मुख्यालय कोण्डागांव में हर साल की तरह इस वर्ष भी पारंपरिक देव मेला आयोजित है। उक्त मेला के दौरान ग्रामीण अंचल से बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु और ग्रामीण सम्मिलित होते हैं। इन श्रद्धालुओं व ग्रामीणों के स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता के मद्देनजर कलेक्टर सोनी की ओर से जिले के खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग, श्रम विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग व नगरीय निकाय प्रशासन को कोटपा एक्ट 2003 के तहत मेले को धूम्रपान मुक्त करने के लिए दिये गये निर्देश के अनुरूप खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग के ड्रग निरीक्षक सुखचैन सिंह धुर्वे व नमूना सहायक राम कंवर व स्वास्थ्य विभाग से वीरेंद्र केला की ओर से गत दिवस पारम्परिक मेले में कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत तहत चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें 38 चालान कर 3370 रुपये चालानी राशि अर्थदंड के रूप में वसूली गई।
इसके साथ ही सितार गुटका व पान पसंद गुटखा व बिना चित्रित चेतावनी के विक्रय हो रहे ब्लैक सिगरेट, गरम सिगरेट मेले में पान मसाला की दुकानों से जब्त किए गये। वहीं औषधि व प्रशासन विभाग के औषधि निरीक्षक सुखचैन सिंह धुर्वे की ओर से कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना वर्जित है, उसके बारे में समस्त पान मसाला विक्रेताओं को समझाइश दी गई तथा कोटपा एक्ट की धारा 7 के उल्लंघन में विक्रय हो रहे बिना चित्रित चेतावनी के सिगरेट पैकेट के ऊपर भी उन्होंने सभी पान मसाला विक्रेताओं को समझाइश दी तथा इस दौरान जुर्माने की भी राशि वसूल की गई। समस्त पान मसाला विक्रेताओं को अपने दुकान पर धूम्रपान को बढ़ावा देने वाले चीजें जैसे लाइटर, एसट्रे व दुकान के सामने माचिस की तीली नहीं रखने के लिए एवम धूम्रपान वर्जित व नो स्मोकिंग साईनेज बोर्ड लगाने के लिए निर्देशित किया गया।