साउंड सिस्टम बजाने वाले धुमाल संचालक पर हुई कार्रवाई

छग

Update: 2024-05-23 19:05 GMT
राजनांदगांव। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर देर रात्रि तक साउंड सिस्टम धुमाल को काफी तेज आवाज में बजाने के मामले में पुलिस ने डीजे धुमाल के दो संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते डीजे धुमाल संचालकों से 2 चार पहिया वाहन सहित साउंड सिस्टम धुमाल को जब्त किया। मिली जानकारी के अनुसार 16 मार्च 2024 को संपूर्ण भारत में आदर्श आचार संहिता लागू किया गया है। जिसका सभी आम जनता को अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है। 18 और 19 मई की दरम्यानी रात में डीजे संचालकों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के बाद जिला प्रशासन की बिना अनुमति आचार संहिता का उल्लंघन करते देर रात तक डीजे साउंड सिस्टम एवं धुमाल बाजा को काफी तेज आवाज में बजाने से शहर के आम रहवासियों को काफी परेशानियां हुई थी।

इस पर 22 मई को घटना स्थल रामदरबार रायपुर नाका राजनांदगांव के पास एसके डीजे धुमाल के संचालक करण वर्मा 19 वर्ष निवासी रामनगर वार्ड नं. 7 के कब्जे से वाहन स्वराज माजदा व वाहन में लगे साउंड सिस्टम व धुमाल एवं घटनास्थल पुराना गंज चौक राजनांदगांव के पास संस्कारधानी डीजे धुमाल के संचालक संदीप सिंह सेवते 35 वर्ष निवासी स्टेशनपारा वार्ड नं. 11 राजनांदगांव के कब्जे से वाहन टाटा-407 पिकअप में लगा साउंड सिस्टम व धुमाल को जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। दोनों डीजे धुमाल संचालकों के खिलाफ छग कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4, 15 के तहत अलग-अलग कार्रवाई की गई। डीजे-धुमाल संचालकों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। उपरोक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक बलदाऊ चंद्राकर, आरक्षक विष्णु साहू, लिलेन्द्र पटेल, किशन चंद्रा, नरेन्द्र प्रजापति एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
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