नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट का फैसला
छत्तीसगढ़.
फरसगांव: छत्तीसगढ़ के कोंडागाँव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र में 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो) कोण्डागांव ने आरोपी देवनाथ नेताम (निवासी सोनाबेड़ा प्लाटपारा) को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
मामले में फरसगांव थाने में अपराध क्रमांक 125/2025 दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m), 65(1) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोप सिद्ध हुए। इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश FTC (POCSO) कोण्डागांव की विशेष अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी 3 अक्टूबर 2025 से 15 जुलाई 2026 तक कुल 286 दिन न्यायिक अभिरक्षा में रहा।