Durg. दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका के सभी निर्वाचकों को आम निर्वाचन तथा उप निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर मत डालने हेतु अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया है। इन दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी या निमित्त प्राधिकृत मतदान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मान्य दस्तावेजों में- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया। मतदाता परिचय पत्र, बैंक/डाक घर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य/केन्द्र सरकार क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया। सार्वजनिक
फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कौंशिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशनकार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार साफ्टवेयर एसईसी-ईआर द्वारा ऑनलाईन जनरेट मतदाता पहचान पर्ची शामिल है।