चेक बाउंस मामले में विधायक बीमा भारती के खिलाफ वारंट जारी, 19 दिसंबर को उपस्थिति के आदेश
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पटना। बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में विधायक बीमा भारती के खिलाफ उनकी उपस्थिति के लिए जमानतीय वारंट जारी किया। न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) श्वेता चौधरी की अदालत ने पूर्व में जारी किए गए सम्मन के बावजूद न्यायालय में हाजिर नहीं होने के कारण विधायक बीमा भारती की उपस्थिति के लिए गिरफ्तारी का जमानतीय वारंट जारी किया है और उनकी उपस्थिति के लिए 19 दिसंबर 2022 की अगली तिथि निश्चित की है।
अधिवक्ता लिपिक कुणाल राम ने अदालत में एक शिकायती मुकदमा संख्या 7225 (सी) 2022 दाखिल किया था, जिसमें जांच के बाद प्रथम दृष्टया चेक बाउंस का मामला सत्य पाते हुए अदालत ने विधायक बीमा भारती के खिलाफ सम्मन जारी किया था। वहीं मुकदमे के आरोप के अनुसार, नौकरी दिलाने के नाम पर शिकायतकर्ता ने विधायक बीमा भारती को एक लाख रुपए दिए थे लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही रुपए वापस किए गए। रुपए वापस करने के नाम पर दिया गया एक लाख रुपए का चेक भी बाउंस कर गया था।