राज्य के नवगठित नगर निकायों में शुरू हुआ वार्डों का परिसीमन, चुनाव आयोग ने 10 फरवरी तक दिए काम पूरा करने के निर्देश
राज्य के नवगठित, उत्क्रमित या सीमा विस्तारित नगर निकायों में वार्डों का गठन और परिसीमन शुरू हो गया है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य के नवगठित, उत्क्रमित या सीमा विस्तारित नगर निकायों में वार्डों का गठन और परिसीमन शुरू हो गया है। तीन फरवरी से शुरू इस काम को दस फरवरी तक पूरा करने का निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है। इसी के साथ आयोग ने हर स्तर के काम की तारीख तय कर दी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार नवगठित वार्डों के प्रारूप का प्रकाशन 11 फरवरी को होगा। उसके बाद 24 फरवरी तक इस संबंध में आपत्तियां ली जाएंगी।
26 फरवरी तक आपत्तियों का निष्पादन कर आठ मार्च को जिले के गजट में प्रकाशित कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को हर हाल में यह सूची नक्शे के साथ 11 मार्च तक दी जानी है। आयोग ने साफ कहा है कि किसी भी हाल में धर्म और जाति के आधार पर वार्डों का गठन नहीं करना है। साथ ही सभी वार्डों की जनसंख्या लगभग समान रखनी है। किसी भी वार्ड का गठन इस प्रकार करना है कि सभी बसावट एक दूसरे से जुडे हों।
आयोग ने कहा है कि वार्डों के गठन के बाद संख्यांकन का काम होगा। संख्या में नम्बर उत्तर-पश्चिम दिश से शुरू होकर दक्षिण-पूर्व में समाप्त होगा। इस दौरान भौगोलिक तारतम्यता बनाये रखनी होगी। यानी एक से शुरू होकर लगातार अंतिम अंक तक पहुंचना होगा। बीच में गैप नहीं होना चाहिए। आयोग ने 25 जिलों में नवगठित निकायों में वार्डो की संख्या भी जनसंख्या के आधार पर तय कर दी है।