पटना Patna : दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद बिहार में इन Institutions संस्थानों पर सख्ती बढ़ा दी गयी है। राजधानी पटना में 138 कोचिंग संस्थानों के निबंधन के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी रद्द आवेदन वाले संस्थानों की जांच करेंगे। जांच में देखा जाएगा कि निबंधन के लिए अयोग्य पाए गए आवेदन वाले कोचिंग संस्थानों का अवैध ढंग से संचालन तो नहीं हो रहा है। यदि अवैध ढंग से संचालन हो रहा हो तो उनपर कार्रवाई होगी। मानक पुरा नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों पर ताला लग सकता है। उन पर 25 हजार से 1 लाख तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने सभी एसडीएम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिलास्तरीय कोचिंग निबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना शिक्षा) राजकमल एवं समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। बता दें कि district coaching जिलान्तर्गत कोचिंग के निबंधन के लिए कुल 936 आवेदन प्राप्त हुआ था। इसमें 413 कोचिंग का निबंधन पहले हो चुका है। शेष 523 आवेदनों में 138 की जांच की गई थी। आवेदनों की जांच के बाद इन 138 कोचिंग संस्थानों को निबंधन के लिए अयोग्य पाते हुए इन आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया था। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इन 138 अस्वीकृत आवेदनों की सूची अनुमंडलवार अलगअलग कर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही निबंधन के लिए लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए निर्देश दिया गया है।