विशेष न्यायाधीश ने दो नेपाली महिला तस्करों को दस-दस साल की सजा सुनाई

एक-एक लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश

Update: 2024-03-18 05:05 GMT

मुंगेर: एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश सह चौदहवीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो महिला तस्करों को दोषी करार दिया है. दोनों को दस-दस वषं की सश्रम करावास सहित एक-एक लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है.

जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. इस मामले में 26फरवरी 201 को पनटोका के पास 47 वीं एस एस बी के जवानों ने नेपाल के सहतरी थाना स्थित मनरखती निवासी नीलम देवी व नेपाल के वीरगंज गीता मंदिर रोड वार्ड नं की लक्ष्मी देवी को रक्सौल पनटोका के पास तलाशी ली. दोनों के पास से 7. किलो चरस बरामद किया गया था.

शराब बरामदगी मामले में प्राथमिकी: मुफस्सिल थाना के मनरेगा पार्क के समीप से कार व पिकअप गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामदगी मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है. एफआईआर प्रभारी थानाध्यक्ष रिया जायसवाल के बयान पर दर्ज की गई है.कार चालक कुंडवा चैनपुर के गवंद्री निवासी निरंजन कुमार,गुड्डु कुमार, राज कुमार तिवारी व यूपी के कुशीनगर सेवराही तमकुही केअविनाश कुमार को आरोपित किया गया है.

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