पीएम निधि योजना का लाभ जनप्रतिनिधियों को भी मिलेगा

पहले सरकार ने जनप्रतिनिधियों को योजना के लाभ से वंचित रखा था.

Update: 2024-03-12 06:27 GMT

रोहतास: जिले के जनप्रतिनिधियों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से लाभान्वित किया जाएगा. पहले सरकार ने जनप्रतिनिधियों को योजना के लाभ से वंचित रखा था.

लेकिन अब नगर निकायों व पंचायत प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा. जिस तरह किसानों को लाभ मिलता है, उसी तर्ज पर जनप्रतिनिधियों को भी तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपए मिलेंगे. बताया जाता है कि योजना का लाभ वैसे जनप्रतिनिधियों को मिलेगा, जिनके पास कृषि योग्य भूमि है. वहीं नगर निकायों के उपाध्यक्ष व वार्ड पार्षद को पीएम सम्मान का लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा पंचायती राज के तहत प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, उप सरपंच को संवैधानिक पद की श्रेणी में रखते हुए उन्हें अपात्र पाया गया था. बताया जाता है कि पूर्व में निर्गत एसओपी में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त वर्णित पदों को योजना के लिए पात्र घोषित किया गया है. विदित हो कि जिले में 229 मुखिया, 229 उप मुखिया, 229 सरपंच, 229 उप सरपंच हैं. वहीं पंचायत समिति सदस्यों की संख्या 333, प्रखंड प्रमुख की 18, उप प्रमुख की 19, नगर निकायों में 11 उप मुख्य पार्षद व 232 वार्ड सदस्य हैं. फिलहाल जिले में दो लाख छह हजार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है. नए 1841 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिसका सत्यापन किया जा रहा है. सत्यापन के बाद उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा.

योजना में पात्रता की शर्तें होंगी लागू : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ लेने के लिए जनप्रतिनिधियों को पात्रता की शर्तें लागू रहेंगी. इसमें जमीन के दाखिल-खारिज की तिथि फरवरी 2019 तक का होना अनिवार्य है. संस्थागत भूमि का मालिक होना चाहिए. आवेदन किसान अथवा जनप्रतिनिधियों की जन्म तिथि फरवरी 2001 के बाद नहीं होना चाहिए. परिवार में कोई संवैधानिक पद पर आसीन न हो. परिवार में कोई केन्द्र अथवा राज्य सरकार में भी मंत्री नहीं हो. परिवार में कोई सदस्य जिला परिषद अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर, लोकसभा-राज्य सभा, विधानमंडल के वर्तमान-पूर्व सदस्य न हो. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य कार्यरत -सेवानिवृत केन्द्रीय,राज्य सरकार के विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालय-लोक उपक्रम के पदाधिकारी, कर्मचारी सरकार के अंतर्गत स्वायत प्राप्त संस्थान के वर्तमान-पूर्व पदाधिकारी एवं कर्मचारी(चतुर्थ वर्ग को छोड़कर) न हो. परिवार का सदस्य सेवानिवृत कर्मी न हो, जिनका मासिक पेंशन 10 हजार से अधिक हो. इसमें भी चतुर्थ वर्ग को छोड़कर लागू किया गया है. परिवार में गत वर्ष आयकर का भुगतान न किया हो. परिवार में कोई सदस्य चिकित्सक, अभियंता, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट से संबंधित पेशे से नहीं होना चाहिए. वैसे जनप्रतिनिधियों को योजना से लाभान्वित किया जाएगा.

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