Muzaffarpur: चीनी नागरिक मौत मामला ऐक्शन में मानवाधिकार आयोग, एसीजेएम करेंगे जांच

Update: 2024-06-13 10:30 GMT
Muzaffarpurमुज़फ्फरपुर: जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से 5 जून को एक चीनी नागरिक ली जियाकी को पुलिस ने अवैध घुसपैठ के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके पास भारत में प्रवेश से संबंधित कोई कागजात नहीं थे। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया। उसके बाद उसने जेल के बाथरूम में अपने चश्मे की कांच से जान देने की कोशिश की और अपने प्राइवेट पार्ट को भी काटने का प्रयास किया। आनन-फानन में उसे 
SKMCH 
में भर्ती करवाया गया जहां पर उसने ईलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
मानवाधिकार आयोग ने दायर की याचिका
मामले को लेकर मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना में दो अलग-अलग याचिका दाखिल किया है। अधिवक्ता एसके झा का कहना है कि चीनी नागरिक के मामले में POLICE और सरकारी व्यवस्था के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का पालन नहीं किया गया है।साथ ही उसे सही तरिके से काउंसलिंग नहीं किया गया और उसे चीनी भाषा के जानकार काउंसलर उपलब्ध नहीं कराया गया। अगर उसकी सही तरीके से काउंसलिंग होती और चीनी भाषा के जानकार काउंसलर उपलब्ध कराया गया होता तो शायद वह जिंदा रहता। अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि उसके परिजनों के पास उसका डेड बॉडी पहुंचे इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार को पूरा प्रयास करना चाहिए।Vएसीजेएम पूर्वी रोहित कुमार द्वितीय न्यायिक जांच करेंगे
चीनी नागरिक ली जियाकी की मौत मामले में एसीजेएम पूर्वी रोहित कुमार द्वितीय न्यायिक जांच करेंगे। बुधवार को इसपर आदेश हो गया। उसके बाद उन्होंने जेल में पहुंचकर छानबीन की। वह चीनी नागरिक का इलाज करने वाले डॉक्टर, एसकेससीएच के डॉक्टर सहित कई अन्य से पूछताछ करेंगे।
इस मामले में जेल अधीक्षक, SKMCH अधीक्षक और ब्रह्मपुरा पुलिस से मामले की जानकारी ली जायेगी। चीनी की मौत के बाद उसके शव का भी पोस्टमार्टम दंडाधिकारी की मौजूदगी में कराया गया था। इस संबंध में वीडियो रिकार्डिंग देखी जायेगी। ली की मौत की सूचना मिलने के बाद पटना स्थित मुख्यालय से भी जांच के लिए दो सदस्यीय टीम बुधवार को सेंट्रल जेल पहुंची। उन्होंने भी विस्तृत जानकारी इकट्ठा की। ली की मौत के बाद सुरक्षा में तैनात पुलिस पदाधिकारी के बयान पर मिठनपुरा थाने में यूडी केस दर्ज किया जाएगा
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