बिहार। चार साल पहले गोली मारकर हुए एक व्यक्ति की हत्या किए जाने के मामले में एडीजे-3 निशिकांत ठाकुर की अदालत ने दो अभियुक्तों को आजीवजन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। घटना कुमारखंड थानाक्षेत्र के यदुआपट्टी गांव की है। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एडीजे-3 निशिकांत ठाकुर की कोर्ट ने मोहम्मद जलील एवं मोहम्मद तमीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस बाबत यदुआपट्टी वार्ड-7 निवासी समीना खातून ने थाना में केस दर्ज कराकर कहा था कि 16 मार्च 2018 की रात्रि करीब 10 बजे परिवार के सभी लोग खाना खाकर अपने अपने- जगह पर सोने चले गए। जबकि वह अपने पति मो. गफ्फार साह के साथ मचान पर सोई हुई थी। इसी क्रम में अचानक रात्रि करीब 12:30 बजे चार पांच व्यक्ति उसके दरवाजे पर आकर पति का नाम लेकर पुकारने लगे। आवाज पर जब समीना खातून की नींद खुली तो उसने अपने पति को जगाया।
वे यूं ही बिस्तर से उठने लगे कि इसी दरम्यान गांव का ही मोहम्मद तबीर अपने हाथ में लिए पिस्तौल से पति के शरीर पर गोली मार दी। जबकि मोहम्मद जलील ने अपने हाथ में लिए पिस्तौल से दूसरी गोली उसके पति के छाती पर मार दी। इससे उसके पति मो. गफ्फार साह की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उक्त दोनों अपराधियों के साथ आए तीन अन्य अपराधी वहां से फरार हो गए। इसी मामले में सोमवार को कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।