जुलूस नियम उल्लंघन पर पुलिस का बड़ा एक्शन

Update: 2026-07-01 10:00 GMT

बिहार: वैशाली जिले के हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र स्थित जढुआ कर्बला मेले में ताजिया जुलूस के दौरान प्रशासनिक निर्देशों और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 51 अखाड़ों के अनुज्ञप्तिधारकों और कई डीजे संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई जढुआ ओपी प्रभारी सह पुलिस अवर निरीक्षक सत्येंद्र कुमार के आवेदन पर की गई है, जिन्हें जुलूस के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था। पुलिस के अनुसार, जुलूस के दौरान कई अखाड़ों और डीजे संचालकों ने तय नियमों का पालन नहीं किया।

आरोप है कि कई स्थानों पर निर्धारित सीमा से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाया गया और आपत्तिजनक गानों का भी इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही कुछ जगहों पर सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे आम लोगों को आवागमन में परेशानी हुई और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बनी। एफआईआर में जढुआ, हथसारगंज, चौहट्टा, मीनापुर, नूनगोला, अनवरपुर समेत कई इलाकों के अखाड़ा संचालकों और लाइसेंसधारकों को नामजद किया गया है। इसके अलावा न्यू मस्त बैंड, तहलका डीजे, युवराज डीजे, शिव साउंड, संगम बैंड ऑर्केस्ट्रा सहित कई डीजे ग्रुप्स को भी आरोपी बनाया गया है।

पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों पर अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन, ध्वनि प्रदूषण फैलाने, सार्वजनिक मार्ग बाधित करने और अन्य नियम तोड़ने के आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है, और भविष्य में नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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