Madhubani: तस्करी के आरोपित को आठ साल की सजा

दो लाख रुपये जुर्माना

Update: 2024-08-03 07:14 GMT

मधुबनी: उत्पाद अधिनियम के एक मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद शैलेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने एकमात्र आरोपित को आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई . साथ ही दो लाख रुपये जुर्माना लगाया .

जुर्माना की रकम अदा नहीं करने की स्थित में दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को चनावे मंडल कारा भेज दिया गया. जानकारी के अनुसार, उत्पाद टीम ने हाइवे पर जांच के क्रम में एक कार से वर्ष 23 में 104 लीटर शराब बरामद की थी . पुलिस ने कार में सवार सिधवलिया थाना क्षेत्र के बलीछापर गांव के मुकेश यादव को गिरफ्तार किया था. मामले में उत्पाद थाना में दर्ज प्राथमिकी में मुकेश यादव को आरोपित बनाया गया था. इस आपराधिक मामले में विशेष न्यायालय में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने एकमात्र आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने अदालत में सरकार का पक्ष रखा.

फरहद के पेड़ से पानी का टपकना बना रहस्यमय: भोरे गांव के दक्षिण टोला फरहद के पेड़ से विगत 4 दिनों से लगातार पानी टपक रहा है. कुछ लोग इसे दैवीय प्रकोप मान रहे हैं. हालांकि मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

बताया जाता है कि भोरे दक्षिण टोला के चंवर के पास फरहद के पेड़ के पत्ते से पानी की बूंदें टपक रही हैं.

ग्रामीण जयप्रकाश सिंह ने बताया कि पेड़ से पानी का टपकना रहस्य बना हुआ है. जानकार बताते हैं कि बारिश की नमी अवशोषित कर लेने की वजह से पेड़ के पत्ते से पानी की बूंदें टपक रही हैं.

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