Kiul थाना अध्यक्ष ने आयोजित की नई आपराधिक कानून पर जागरूकता गोष्ठी

Update: 2024-07-01 16:12 GMT
Lakhisarai लखीसराय। नई आपराधिक कानून लागू होने के पहले आपराधिक कांडों का निष्पादन को लेकर किउल थाना अध्यक्ष विजेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में थाना प्रांगण में आज से लागू हो रही आईपीसी, सीआरपीसी और नागरिक कानून एक्ट में किए गए बदलाव के बारे में तमाम लोगों को विशेष जानकारी दी गई । बैठक में उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को उन्होंने नए कानून की धारा लागू
होने के पूर्व के लंबित कांडों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा हत्या ,लूट ,फिरौती, अपहरण ,डकैती , बालू चोरी आदि की घटनाओं में विशेष कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने नए कानून में किए गए बदलाव के बारे में आम लोगों को भी बताये और जागरूकता अभियान का आगाज किया। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी, स्थानीय समाजसेवी, जनप्रतिनिधि सहित अन्य लोग मौजूद थे। विदित हो कि भारतीय संसद से पारित तीन नए- आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। इस दौरान मानव अधिकारों के मूल्यों को केंद्र में रखा गया है।


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