Katihar: अदालत ने 426 लीटर शराब रखने में आरोपी को पांच वर्ष की सजा दी
एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया
कटिहार: जिला अदालत स्थित उत्पाद अधिनियम के मामले को लेकर गठित विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित राज ने उत्पाद अधिनियम की धारा- (ए) के तहत प्रतिबंधित कुल 426 लीटर शराब बिक्री हेतु टेंपो के माध्यम से ले जाने के क्रम में पुलिस जप्त शराब एवं टेंपो के मालिक मोहम्मद अजबुल जो ग्राम ग्राम फलका निवासी है को मामले की विचारण के दौरान दोषी पाते हुए पांच वर्ष की साधारण कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है.
अदालत में आरोपी को जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह की साधारण कारावास की सजा भी मुकर्रर किया है. उत्पाद की विशेष अदालत के विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि अदालत में मामले की विचारण के दौरान कुल चार साक्षियों ने घटना की पुष्टि किया और आरोपी की निपटाता की भी पुष्टि किया जिसकी प्रति परीक्षण बचाव पक्ष की ओर से की गई थी. लेकनि अदालत में साक्ष्य और उभयपक्षों की दलील सुनने के पश्चात अदालत ने फैसला सुना दिया. घटना की बाबत कुरसेला थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने प्राथमिक की दर्ज कर आरोप लगाया था कि चार 2018 को 8:25 बजे उन्हें गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति पोठिया की ओर से शराब से लदी टेंपु लेकर कुरसेला की ओर आने वाला है. इस सूचना की सत्यापन हेतु वादी थानाध्यक्ष ने पुलिस बल के साथ जब 8:45 बजे बजे राजेंद्र पार्क डुमरिया स्थित नहर के समीप पहुंच तो वहां एक व्यक्ति को टेंपू से उतरकर रोड के पूरब भागते देखा तभी वादी पुलिस बल के साथ टेंपू के समय पहुंचकर उसे व्यक्ति की खोजबीन करने लगा. जहां स्थानीय लोग भी जमा हो गए. इसी क्रम में टेंपू की जांच करने पर टेंपू से प्लास्टिक की बोरी में 405 लीटर देसी शराब एवं 21 लीटर व्हिस्की की बोतल बरामद किया. इस क्रम में शराब एवं टेंपू के मालिक के रूप में आरोपी की पुष्टि हुई. इस शराब मामले में अदालत ने छह वर्ष बाद सजा सुनाई है.