बिहार: सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी कर्मचारियों को अब केवल ऑनलाइन माध्यम से ही छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, यह नई व्यवस्था 1 जुलाई से पूरे राज्य में लागू कर दी गई है। इसके तहत अब कर्मचारी आकस्मिक अवकाश (CL), अर्जित अवकाश (EL) सहित सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए पोर्टल या मोबाइल ऐप का उपयोग करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को HMRS मोबाइल ऐप के जरिए छुट्टी के लिए आवेदन करना होगा। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारी भी छुट्टी को ऑनलाइन ही स्वीकृत करेंगे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे।
इस नई व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना बताया जा रहा है। सरकार के अनुसार इससे कर्मचारियों को कार्यालय के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय की भी बचत होगी। साथ ही पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से छुट्टी स्वीकृति प्रक्रिया तेज होगी और मैनुअल सिस्टम में होने वाली देरी और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द HMRS ऐप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
सरकार ने यह भी कहा है कि आगे से सभी विभागों में केवल ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ही छुट्टी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस कदम को ई-गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। कुल मिलाकर, बिहार सरकार का यह फैसला सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे कर्मचारियों की सुविधा और प्रशासनिक दक्षता दोनों में सुधार की उम्मीद है।