पटना न्यूज़: पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि फार्मेसी में डिप्लोमाधारी ही फार्मासिस्ट पद के योग्य हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बी फार्मा व एम फार्मा के डिग्रीधारी इस पद के योग्य नहीं हैं. कोर्ट ने बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियमावली के नियम 6 का हवाला देते हुए कहा कि फार्मासिस्ट पद के लिए जीव विज्ञान एवं गणित विषय में इंटर पास छात्र जो तीन पार्ट वाले फार्मेसी में डिप्लोमा किये हों वहीं फार्मासिस्ट पद के लिए योग्य हैं.
कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत जो छात्र बी फार्मा व एम फार्मा कोर्स में डिग्री लिये हैं वे इस पद के लिये योग्य नहीं हैं. न्यायमूर्ति पीबी बजेन्त्री और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने राज्य सरकार एवं फार्मेसी में डिप्लोमाधारी छात्र अरविंद कुमार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के बाद यह अहम फैसला दिया. डिप्लोमाधारी छात्र की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही और अधिवक्ता शशि भूषण सिंह ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने बी फार्मा व एम फार्मा के डिग्रीधारी छात्रों को इस पद के लिए योग्य करार देते हुए कहा था कि इस पद के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव कर छात्रों का आवेदन तुरंत स्वीकार करें.