कोरोना : गृह विभाग ने सभी जिलों को जारी की नयी गाइडलाइन, शादी से तीन दिन पहले थाने को देनी होगी सूचना

कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के तहत विवाह की सूचना स्थानीय थाने को कम से कम तीन दिन पहले देनी है।

Update: 2022-01-22 04:48 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के तहत विवाह की सूचना स्थानीय थाने को कम से कम तीन दिन पहले देनी है। यह व्यवस्था पहले से लागू है पर इसके लिए कोई तया फॉर्मेट नहीं था। गृह विभाग ने शुक्रवार को विवाह संबंधी सूचना देने के लिए तय फॉर्मेट जारी कर दिया। इसके तहत विवाह संबंधी सूचना में वर-वधू के नाम के साथ उनका पता भी दर्ज करना होगा।

गृह विभाग की ओर से डीएम-एसपी को लिखा गया
विवाह संबंधी सूचना दिए जाने के लिए गृह विभाग द्वारा जारी तय फॉर्मेट सभी जिलों के डीएम और एसपी को शुक्रवार को भेज दिया गया। फार्मेट के तहत सबसे पहले दूल्हे का नाम लिखना होगा। इसके बाद पता और फिर माता-पिता के नाम देने होंगे। इसी तरह दुल्हन के भी नाम-पता और माता-पिता के नाम बताने होंगे। वैवाहिक स्थल की विवरणी और तारीख लिखनी होगी।
दहेज नहीं लेने-देने का भी उल्लेख
आवेदन के फॉर्मेट में यह भी लिखा होगा कि विवाह के लिए न तो दहेज लिया गया न दिया गया है, बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो रहा और इसमें कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन किया जा रहा है। गृह विभाग ने इसका पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
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