Patna: गलत दिशा में वाहन चलाने से भी लोगों को परहेज नहीं, अब लाइसेंस खतरे में

"हेलमेट नहीं पहनने पर 3 हजार का 20 बार कटा चालान"

Update: 2025-02-05 09:20 GMT

पटना: हेलमेट या गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करने की आदत अब भी चालकों में देखी जा रही है. यहां तक कि गलत दिशा में वाहन चलाने से भी लोगों को परहेज नहीं है. जिला परिवहन कार्यालय ने ऐसे तीन हजार लोगों को चिह्नित किया है जो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे. ये लोग एक बार नहीं, बल्कि बीस बार पकड़ में आये हैं. ये लोग नियमित बिना हेलमेट पहने ही बाइक चलाते हैं.

इसके अलावा सीट बेल्ट नहीं चलानेवाले कई चारपहिया वाहन चालकों को भी चिह्नित किया गया है. अब इन लोगों को जिला परिवहन कार्यालय की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है. नोटिस के जरिये इन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जमा करने का आदेश दिए गए हैं. अगर ये अपना ड्राइविंग लाइसेंस जमा नहीं करते हैं तो उसे रद्द भी किया जा सकता है.

जिले के तीन हजार लोग ऐसे पकड़ में आए हैं, जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था या गलत दिशा में वाहन चला रहे थे. यहां तक कि जेब्रा क्रॉसिंग को नहीं मनाते है और प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र फेल होने के बाद भी गाड़ी चला रहे थे. ऐसे लोगों का अब तक दस बार से अधिक चालान कट चुका है. ऐसे लोगों को भी नोटिस किया जा रहा है. बता दें कि सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला परिवहन कार्यालय ने विशेष अभियान चलाया था. इसके तहत इन लोगों को राजधानी पटना के विभिन्न जगहों से चिह्नित किया गया है. ये लोग ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हुए धराए हैं. जब देखा गया तो पता चला कि इन लोगों पर पहले भी चालान कई-कई बार काटा जा चुका है.

लोगों को चालान जमा करने की नोटिस के बाद 30 दिनों तक का समय दिया जाएगा. इस दौरान सभी को जिला परिवहन कार्यालय में अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ उपस्थित होना है. यह नोटिस देने के 30 दिनों तक लागू रहेगा. अगर वह ड्राइविंग लाइसेंस लेकर नहीं आते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. एडिशनल डीटीओ पिंकू कुमार ने बताया छह हजार लोग ऐसे पकड़ में आए हैं जिनका पांच बार से अधिक चालान काटा जा चुका है. लेकिन वे जमा नहीं किये हैं. सबसे ज्यादा चालान कटने वालों की संख्या 20 है. ऐसे लोगों को चिह्नित किया गया है. अब उन्हें नोटिस दिया जा रहा है.

प्रदूषण का जुर्माना सात दिनों में करना है जमा: जिला परिवहन कार्यालय की मानें तो जिनका प्रदूषण का चालान कटना है, उन्हें सात दिनों के अंदर उसे जमा करना है. लेकिन एक हजार से अधिक लोगों ने एक साल से इसका चालान नहीं जमा किया है.

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