भाजपा MLA मिश्रीलाल को नहीं मिली राहत; जेल में ही रहेंगे, 27 मई को फिर होगी सुनवाई
भाजपा MLA मिश्रीलाल को नहीं मिली राहत
Darbhanga.दरभंगा। आपराधिक मामले में अपीलकर्ता अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव समेत दो लोगों को शुक्रवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत से राहत नहीं मिली। अदालत ने अपील खारिज कर सजा बरकरार रखते हुए जेल भेज दिया। बहस के बाद अदालत ने दोनों को भादवि की धारा 506 के तहत दोषी पाया। सजा 27 मई को सुनाई जाएगी। अदालत ने भादवि की धारा 323 के तहत सजा बरकरार रखी है।
सुनवाई के दौरान दोनों को दरभंगा मंडल कारा से अदालत लाया गया था। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें जेल भेज दिया गया। खटखटाना होगा हाईकोर्ट का दरवाजा शुक्रवार से सजा की तारीख गिननी होगी। अब विधायक को राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। वहां से आदेश आने तक दोनों को जेल में ही रहना होगा। बहस के दौरान सूचक उमेश मिश्रा ने सजा बढ़ाने की मांग की थी।