बिहार : चार बच्चे बालश्रम से मुक्त, सीडब्ल्यूसी चतरा में किए गए प्रस्तुत

बिहार के रोहतास जिले से बाल श्रम से मुक्त कराए गए चतरा के चार बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धार 95 (1) के तहत सीडब्ल्यूसी को चतरा को स्थानांतरण कर सौंपा गया

Update: 2022-07-18 08:05 GMT

Chatra : बिहार के रोहतास जिले से बाल श्रम से मुक्त कराए गए चतरा के चार बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धार 95 (1) के तहत सीडब्ल्यूसी को चतरा को स्थानांतरण कर सौंपा गया. 16 जुलाई 2022 को बालगृह रोहतास के पीओ जय दयाल व आरक्षी के द्वारा बालकल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) चतरा को सकुशल स्थानांतरण पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया. इसके उपरांत बालकों को सर्वोंतम हित को ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय अधिनियम की धारा 95 (4) के अंतर्गत मुक्त कराए गए चारों बच्चों को परिवार में भेजकर पुनर्वास किया गया.

सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष धनंजय तिवारी ने इस संबंध में बताया की चारों बच्चे रोहतास के विभिन्न प्रतिष्ठानों से धावा दल के द्वारा अभियान चलाकर मुक्त कराते हुए संबंधित सीडब्ल्यूसी में प्रस्तुतकर बालगृह में रखे गए थे और चतरा से भेजे गए एसआईआर के आधार पर स्थानांतरण किया गया. इसके अलावे चाइल्ड लाइन द्वारा बाल विवाह रुकवाने के उपरांत सीडब्ल्यूसी में प्रस्तुत किए गए बालक व बालिका को प्रपत्र में वचनवद्ध लेकर परिवार में पुनर्वासित किया गया. इस दौरान अध्यक्ष के साथ सदस्य मुकेश पांडेय, श्वेता जायसवाल, पिंकी कुमारी व दीपनारायण चौधरी उपस्थित थे.


Similar News