Bihar Crime: बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 48 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने दोषी पाए गए आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 48 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने का भी आदेश दिया है। दोषी कांता लाल महतो, मुन्ना कुमार, नरेश कुमार, रवींद्र कुमार महतो, जीवन शर्मा, सरदार कुमार, प्रमोद कुमार और विनोद कुमार लौकरिया थाना क्षेत्र के मझौवा गांव के निवासी हैं।
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