BEd vs DElEd : बिहार (Bihar) सरकार के शिक्षा विभाग (Education Department) ने कक्षा एक से पांच तक के उन योग्य बीएड शिक्षकों की सूची मांगी है, जिनकी नियुक्ति छठे चरण या उसके बाद हुई है। इस संबंध में विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। साथ ही एक फॉर्मेट जारी किया है, जिसमें शिक्षकों का पूरा डाटा मांगा गया है। विभाग ने जिलों को भेजे पत्र में कहा है कि पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के छह दिसंबर 2023 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मामला दायर किया गया है, ताकि छठे चरण में सशर्त नियुक्त शिक्षकों को राहत दी जा सके। मालूम हो कि पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर छह दिसंबर 2023 को सुनाए गए अपने फैसले में कक्षा एक से पांच तक के बीएड योग्यता (B.Ed qualification) को अयोग्य करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कक्षा एक से पांच तक के शिक्षक की योग्यता डीएलएड (D.El.Ed) है। विभाग ने जिलों से यह भी जानकारी मांगी है कि कितने शिक्षकों ने नियुक्ति के दो साल के अंदर छह महीने का ब्रिजिंग कोर्स पूरा किया है।