मनोज मंजिल को जमानत, न्याय की जीत : कुणाल

Update: 2024-05-13 10:05 GMT
पटना: बड़गांव मामले में निचली अदालत द्वारा सजायाफ्ता करार दे दिए गए भाकपा-माले के पूर्व युवा विधायक का. मनोज मंजिल को आज पटना उच्च न्यायायल से जमानत मिल गई. विदित हो कि हत्या के एक संदिग्ध मामले में उन्हें अन्य 22 साथियों के साथ जिला न्यायालय ने विगत 13 फरवरी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी और उसके बाद मनोज मंजिल की विधानसभा सदस्यता भी छीन ली गई थी. इस अन्याय के खिलाफ पार्टी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी.
माले राज्य सचिव कुणाल ने आज पटना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि अन्य 22 साथी भी जल्द ही जेल से बाहर होंगे. यह अन्याय पर न्याय की जीत है. उन्होंने आगे कहा कि का. मनोज मंजिल को जमानत तो मिल गई है, लेकिन निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर पटना उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर जारी करने के मामले में अभी तक फैसला नहीं आया है. पार्टी ने निचली अदालत के फैसले पर स्टे ऑर्डर लगाने की भी अपील कर रखी है.
उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि पटना उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले पर स्टे ऑर्डर की अपील पर जल्दी ही सुनवाई करेगा और हमें पूरा न्याय मिलेगा. उन्होंने उच्च न्यायालय से अपील की है कि चूंकि अगिआंव में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, इसलिए इस पर अविलंब सुनवाई की जरूरत है.
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