एक विशेष अदालत ने दुष्कर्म मामले में दोषी युवक को 20 वर्ष की सजा सुनाई

Update: 2022-11-26 13:39 GMT

कोर्ट रूम न्यूज़: बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की एक विशेष अदालत ने बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आज एक दोषी युवक को 20 वर्षों के कारावास के साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र निवासी प्रदुम राम को पॉक्सो अधिनियम की धारा चार के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन महीने कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी जबकि जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को दिया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपये दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।

मामले के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि दोषी ने वर्ष 2020 में नौबतपुर थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए पांच गवाहों का बयान न्यायालय में कलमबंद करवाया था जबकि दोषी ने भी अपने बचाव में तीन गवाह पेश किए थे।

Tags:    

Similar News