रामपट्टी से एक बाल श्रमिक कराया गया मुक्त

Update: 2023-07-15 09:34 GMT

मधुबनी न्यूज़: मधुबनी जिले के नगर निगम एवं सदर अनुमंडल के क्षेत्र में बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावादल के माध्यम से सघन जांच अभियान चलाया गया. इसी क्रम में सागर किराना दुकान, रामपट्टी से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया.

विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति, मधुबनी के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है. बाल एवं किशोर श्रम ( प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम गैरकानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार जुर्माना है. नहीं देने पर दो वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है. स राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा.

कपड़ा व्यवसायी से लूट का 24 घंटे बाद भी खुलासा नहीं

उमगांव-बासोपट्टी मुख्य मार्ग पर की शाम जयनगर कपड़ा व्यवसायी से हुई लूटकांड का 24 घंटे बाद भी खुलासा नहीं हो सका. हालांकि की दोपहर बेनीपट्टी एडीपीओ नेहा कुमारी ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जांच की और स्थानीय लोगों से घटना के बारे में पूछताछ भी की.

लेकिन लोगों से पुलिस को घटना के संबंध में कोई खास जानकारी नहीं मिली है. घटना के एक दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है. सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बावजूद पुलिस हाथ खाली है. थानाध्यक्ष अनोज कुमार ने बताया कि कपड़ा व्यवसायी के स्टाफ पीड़ित धनिकलाल महतो के लिखित बयान पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कर ली गई है. घटना शाम की है.

दिन में हुई लूट की इस वारदात से व्यापारी वर्ग में भय का माहौल बना हुआ है. एसडीपीओ ने बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है. शीघ्र घटना का उदभेदन कर लिया जाएगा. एसडीपीओ के साथ घटना स्थल पर हरलाखी थाना के थानाध्यक्ष अनोज कुमार, प्रशिक्षु एसआई प्रीति कुमारी व एएसआई अबुल कलाम एजाज व पुलिस बल भी मौजूद थे.

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