नाबालिग से रेप के दोषी को 20 वर्ष का कारावास की सजा

Update: 2023-04-20 10:40 GMT

कटिहार न्यूज़: जिला अदालत स्थित पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश सह सप्तम अपर जिला सत्र न्यायाधीश समरेंद्र गांधी ने कोढ़ा में रेप के नामजद आरोपी बमबम ठाकुर को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

परमानंदपुर निवासी बमबम को सजा के अलावा पचास हजार का जुर्माना भी देना होगा. अदालत ने अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त छह माह की कैद भी निर्धारित किया है. घटना को लेकर पीड़िता की माता ने कोढा थाना मे दर्ज केस में बताया था कि 21 सितम्बर 14 को संध्या 4 बजे उनकी छह वर्षीय लड़की शौच के लिए घर से निकली. जब देर हुई लौटने में तो उसे खोजते वह पहुंची जहां खेत में पुत्री को बेहोश पाया. पूछने पर बच्ची ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. इसके लिए लड़की की माता की ओर से सात गवाह को सामने लाया गया. न्यायाधीश ने साक्ष्य एवं उभयपक्षों की तर्क सुनने के पश्चात यह फैसला सुनाया. फैसला सुनाये जाने के बाद आरोपी को मंडल कारागार न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.

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