गांजा की तस्करी करने वाले को दस वर्ष की सजा

Update: 2023-05-09 13:24 GMT

मधुबनी न्यूज़: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संकाश चंद की अदालत ने गांजा तस्करी करने के आरोप में अजय यादव को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उसपर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अजय यादव को सजा सुनाई. कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. अभियोजन की ओर से एनडीपीएस अधिनियम के स्पेशल पीपी धीरेंद्र कुमार मिश्रा ने उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. स्पेशल पीपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी के अफसर इंद्रभूषण कुमार ने 12 जनवरी 2021 को जयनगर के पास एक कलमबाग से अजय यादव को गिरफ्तार किया था. अजय यादव के पास से 61 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ था.

दो साइकिल सवार हादसे में जख्मी: मधेपुर थाने के फटकी कुटी चौक पर सड़क हादसे में एक ही साइकिल पर सवार युवक व बालक जख्मी हो गए. जख्मी रजौर के कैलाश झा का पुत्र रौशन झा(19) तथा शंकर झा का पुत्र नील झा (12) बताये गए हैं. दोनों एक ही साइकिल से फटकी जा रहे थे. फटकी कुटी चौक टर्निंग पर हाइवा के पिछले भाग से साइकिल में ठोकर लग गया.

उधर, मधवापुर में बिहारी गांव के पास बेकाबू बाइक चालक ने दूसरी बाइक को ठोकर मार दिया. इसमें बाइक सवार जख्मी हो गया. लोगों ने जख्मी युवक को मधवापुर सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र ले गए. डॉक्टर ने उसे मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया. जख्मी हरलाखी के फुलहर के राम जिनिस साह का बेटा अंजनी कुमार साह बताया गया है.

Tags:    

Similar News

-->