तेजपुर: सोनितपुर जिला आयुक्त देबा कुमार मिश्रा कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के सभी लाइसेंसी आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद मालिकों को 17 फरवरी से 15 दिनों के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि किसी संगठन, संस्था, विभाग या व्यक्ति को चुनाव अवधि के दौरान आग्नेयास्त्रों की आवश्यकता होती है, तो वे लाइसेंस संख्या, यूआईएन और आग्नेयास्त्र संख्या के साथ छूट के लिए उचित कारण बताते हुए सोनितपुर जिले के जिला मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में आवेदन कर सकते हैं।
Tags: