गुइरिम सरपंच को रेप मामले में मिली अंतरिम जमानत

Update: 2023-06-05 12:21 GMT

गुइरिम सरपंच सन्नी नानोदकर, जिन पर 21 वर्षीय एक लड़की के साथ कथित रूप से बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था, को मापुसा सत्र न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 (2), 420 के तहत मामला दर्ज होने के बाद नानोदकर ने जिला और सत्र न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था।

गौरतलब है कि मापुसा पुलिस ने 30 मई को नानोदकर पर 21 वर्षीय लड़की से कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया था। घटना कथित तौर पर मई 2022 और मई 2023 के बीच की है, जहां पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी का झूठा वादा कर उसका यौन उत्पीड़न किया गया।

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