Sivasagar शिवसागर: जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, शिवसागर ज़िला आयुक्त कार्यालय ने एक निर्देश जारी कर ज़िले के सभी होटलों, रेस्टोरेंट और इसी तरह के प्रतिष्ठानों को नियमित रूप से जल गुणवत्ता परीक्षण कराना अनिवार्य कर दिया है।
आदेश संख्या SVAR/hotel/68/2026/183 दिनांक 8 अक्टूबर, 2025 के अनुसार, मेहमानों और आम जनता को पेयजल उपलब्ध कराने वाले प्रतिष्ठानों को लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) या उसके द्वारा अधिकृत किसी प्रयोगशाला से अपने जल का परीक्षण करवाना होगा।
निर्देश में आगे कहा गया है कि जल गुणवत्ता परीक्षण मासिक आधार पर किए जाने चाहिए और संबंधित परीक्षण रिपोर्ट अगले महीने की 10 तारीख तक ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम बोर्ड या स्थानीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानी चाहिए। परीक्षण में पेयजल के लिए BIS मानकों के अनुसार भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीवविज्ञानी मापदंड शामिल होंगे।
शिवसागर स्थित पीएचईडी को समय पर परीक्षण सेवाएँ उपलब्ध कराने और सभी रिपोर्टों का केंद्रीकृत रिकॉर्ड रखने का काम सौंपा गया है। निर्देश में कहा गया है कि आदेश का पालन न करने पर लोक स्वास्थ्य अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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