Assam : ओवरलोडेड नौकाओं और असुरक्षित परिचालन पर निषेधाज्ञा जारी

Update: 2024-10-10 07:39 GMT
LAKHIMPUR   लखीमपुर: लखीमपुर जिले के नदी घाटों पर नावों पर क्षमता से अधिक माल लादने की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे जान-माल के साथ-साथ पशु-पक्षियों की जान जाने की भी आशंका बनी हुई है। इसके अलावा घाटों पर चलने वाली नावों पर बिना समुद्री इंजन लगाए भी माल लादकर चलने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे जान-माल को खतरा हो सकता है। खतरनाक तरीके से क्षमता से अधिक माल लादकर चलने वाली नावों से उत्पन्न होने वाले खतरे और सुरक्षा उपाय किए बिना नावों के संचालन से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए लखीमपुर के जिला मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य सचिव, लचित कुमार दास ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में दुर्घटनाओं, मौतों और सार्वजनिक उपद्रव से बचने के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। आदेश संख्या ई-87498/डीएफए/310018 दिनांक 08/10/2024 के माध्यम से जारी किया गया है, जिसमें समुद्री इंजन लगाए बिना नौकाओं या फेरी के संचालन पर रोक लगाई गई है, क्योंकि स्वचालित इंजन असुरक्षित हैं और इससे नौका या नाव के दुर्घटनाग्रस्त होने या पलटने की संभावना हो सकती है। आदेश में 18 मीटर से 20 मीटर की दूरी तय करने वाली नौका या नाव में 100 से अधिक यात्रियों और 10 बाइकों के चढ़ने और ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन बीएनएसएस की धारा 223 और कानून के प्रासंगिक प्रावधान के तहत दंडनीय होगा।
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