Assam : डिब्रूगढ़ जिले में नायलॉन और कांच-लेपित मांजे पर प्रतिबंध लगाया गया
Dibrugarhडिब्रूगढ़: पतंग उड़ाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले नायलॉन और कांच से बने मांझे की बिक्री और उपयोग पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी एक आदेश द्वारा डिब्रूगढ़ जिले में प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह आदेश आज जिला मजिस्ट्रेट बिक्रम कैरी ने मानव जीवन के लिए ऐसे मांझे से उत्पन्न खतरों, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम भी शामिल है, पर चिंताओं के जवाब में जारी किया। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण और वन्यजीवों पर इसके हानिकारक प्रभाव को प्रतिबंध का कारण बताया गया है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और यह अगली सूचना तक लागू रहेगा। इस निर्देश का कोई भी उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।